Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अब 17 जज: गुरु व प्रसाद ने हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में लिया शपथ

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अब 17 जज: गुरु व प्रसाद ने हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में लिया शपथ

Bilaspur High Court: बिलासपुर। मंगलवार को दोपहर 2.15 बजे बिभू दत्त गुरु तथा अमितेन्द्र किशोर प्रसाद को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर के अतिरिक्त जज के रूप में शपथ दिलाई । चीफ जस्टिस के कोर्ट हाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

विधि एवं विधायी कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा 12.अगस्त.2024 को उक्त नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की गयी थी। दोनों जजों के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत, हाई काेर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाकांत सिंह चंदेल व डिप्टी सालीसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने नवनियुक्त जजों के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्तागण, बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण, रजिस्ट्रार जनरल व न्यायिक अधिकारीगण, ज्यूडिशियल एकेडमी के न्यायिक अधिकारीगण, रजिस्ट्री के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

चार डिवीजन बेंच का हुआ गठन,नवनियुक्त जजों ने डीबी से सुनवाई की प्रारंभ

दोनों जजों के शपथ ग्रहण से पहले ही रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने एडिशन रोस्टर जारी किया था। दोपहर 3:15 बजे से दोनों जजों ने डिवीजन बेंच ने सुनवाई प्रारंभ की। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के साथ जस्टिस गुरु व जस्टिस रजनी दुबे के साथ जस्टिस एके प्रसाद ने सुनवाई प्रारंभ की। इसी तरह चीफ जस्टिस सिन्हा की स्पेशल सिंगल बेंच अपराह्न 03:45 बजे लगाई गई। इसी तरह जस्टिस रजनी दुबेने सिंगल बेंच में अपरान्ह 3.45 बजे से सुनवाई प्रारंभ की।

डीबी के बाद दोनों की सिंगल बेंच

जस्टिस विभु दत्त गुरु ने अपराह्न 3:45 बजे से स्पेशल सिंगल बेंच में सुनवाई प्रारंभ की। इसी तरह जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने अपराह्न 03:45 बजे से स्पेशल सिंगल बेंच में प्रकरणों की सुनवाई प्रारंभ की।

कल से नए रोस्टर के आधार पर होगी सुनवाई

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जजों की संख्या अब 15 से बढ़कर 17 हो गई है। रजिस्ट्रार जनरल ने बुधवार से हाई कोर्ट में प्रकरणों की सुनवाई के लिए नया रोस्टर जारी कर दिया है। नए रोस्टर में चार डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी। डिवीजन बेंच के बाद 17 सिंगल बेंच में मामले लगेंगे और सुनवाई होगी।

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