Liquor shop closed: 'स्वतंत्रता दिवस’ छत्तीसगढ़ में रहेगा शुष्क दिवस घोषित, आदेश जारी

Liquor shop closed: 'स्वतंत्रता दिवस’ छत्तीसगढ़ में रहेगा शुष्क दिवस घोषित, आदेश जारी

Liquor shop closed रायपुर। पूरे प्रदेश में 15 अगस्त दिन (गुरुवार) को ’’स्वतंत्रता दिवस’’ के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया हैं। देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन नियम एवं अन्य बिंदुओं पर शासन निर्देश के बिंदु क्रमांक 16 (16.1) के अनुसार ’’स्वंतत्रता दिवस’’ दिनांक 15 अगस्त 2024 (गुरुवार) को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

उक्त शुष्क दिवस में सभी जिला में स्थित समस्त देशी मदिरा दुकानें सी.एस.-2 (घघ), समस्त विदेशी मदिरा दुकानें एफ.एल.-1 (घघ),समस्त देशी/विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकानें सी.एस. -2 (घघ-कम्पोजिट) एवं समस्त मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता) एवं एफ.एल, (ख-अहाता) को दिनांक 15 अगस्त 2024 (गुरुवार) को पूर्णतः बंद रखने को कहा गया है। ‘

उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने आदेशित किया गया है। अगर शुष्क दिवस में कोई शराब बेचते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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