कडाई से होगा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन,मीडिया भ्रामक, भडकाऊ न्यूज नहीं चलाएं–जिला निर्वाचन अधिकारी

कडाई से होगा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन,मीडिया भ्रामक, भडकाऊ न्यूज नहीं चलाएं–जिला निर्वाचन अधिकारी

देहरादून। जिलाधिकारी-जिला निर्वाचन अधिकारी एस.ए. मुरूगेशन ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 की आदर्श आचार संहिता के कडाई से अनुपालन के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा किसी भी राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों द्वारा जबरिया किसी भी व्यक्ति की दीवार, आवास पर झंडा लगाने और दीवार पर दल के प्रचार का स्लोगन लिखे जाने की शिकायत आने पर कडी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा 50 हजार से अधिक कैश ले जाते पकडे जाने पर यदि वह व्यक्ति संबंधित धनराशि के बारे में पुख्ता प्रमाण नहीं मिलने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कडी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में सजा तय है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के सम्बन्ध जरूरी बातों को साझा करने के लिए कलेक्टेªट सभागार में बैठक भी की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को लोकसभा सामान्य निर्वाचन को शान्तिपूर्वक एवं व्यवस्थित तरीके से सम्पन्न करवाने में सहयोग प्रदान करने को कहा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के मानकों को सभी को हर हाल में पालन करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थानों और सरकारी प्रॉपर्टी में स्थापित विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा व्यक्ति विशेष की आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आने वाली सामग्री (होर्डिंग, फोटो) को हटाने के लिए हर क्षेत्र में टीमें नियुक्त की गई है। इसी के साथ ही रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, एयरपोर्ट, हाईवे, सामान्य मार्गों के साथ ही सरकारी भवन व कार्यालयों इत्यादि से भी ऐसी सामग्री फोटो, चार्ट इत्यादि को हटाया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी को गैस एजेन्सी और पेट्रोल पम्प पर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सरकारी अस्पतालों में राजनैतिक दलों के और उनके व्यक्ति विशेष वाली फोटो को हटाने अथवा कवर करने के निर्देश दिये गये हैं।

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने साथ 50 हजार से अधिक नकदी (धनराशि) बिना उचित अनुमति के ले जाता है तो उसे जब्त किया जायेगा और किसी भी माध्यम से यदि किसी के खाते से 10 लाख रूपये से अधिक की धनराशि की निकासी होती है तो बैंक उसका विवरण निर्वाचन से सम्बन्धित अधिकारियों को तुरन्त साझा करेगा तथा इसके अतिरिक्त संदिग्ध खातों और छोटी-छोटी धनराशि की निकासी व जमा जो संदिग्ध लगती हो उस विवरण को भी बैंक आयोग के कार्मिकों और आयकर विभाग के तैनात अधिकारियों से साझा करेगा।

इस दौरान कोई भी जरूरी सुरक्षा के मानकों को छोड़कर शस्त्र नहीं ले जा सकता तथा अवैध शराब भी कैरी नही कर सकता है। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि किसी को भी धार्मिक स्थल पर सभा करने की अनुमति नही होगी। पहाड़ों पर जाने वाली प्रचार-सामग्री मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही जा सकेगी तथा विभिन्न दलों व प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न स्थलों पर सभा-रैली इत्यादि की अनुमति पहले उस दल और प्रत्याशी को दी जायेगी, जो पहले सभी औपचारिकताओं को पूरी करता हुआ आवेदन पहले देगा।

जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि कोई सामान्य नागरिक C&VIGIL एप्प डाउनलोड करके आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से सम्बन्धित वीडियो और फोटोग्राफ उस पर डाउनलोड कर सकता है, जिस पर आयोग संज्ञान लेकर जरूरी कार्यवाही करेगा। उन्होंने कहा कि सामान्य जानकारी 1950 टोल-फ्री न0 पर भी प्राप्त की जा सकती है तथा E&SUVIDA नामक एप्प से निर्वाचन से सम्बन्धित विभिन्न अनुमति, आवेदन इत्यादि किया जा सकता है।

उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के जनप्रतिनिधियों और सामान्य नागरिकों से आग्रह किया है कि सभी लोग एक बार पुनः मतदाता सूची में अपना नाम पता इत्यादि का विवरण जांच लें और यदि मतदान के लिए औपचारिकता पूरी करने वाले किसी व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है तो वे तत्काल ऑनलाईन अथवा बीएलओ के माध्यम से ऑफलाईन 15-16 मार्च-2019 तक आवेदन करते हुए जुड़वा सकते हैं, उसके पश्चात यदि कोई आवेदन करता है तो उसका नाम वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज होना सम्भव नही हो पायेगा।

मीडिया से कहा … भ्रामक, भडकाऊ न्यूज नहीं चलाएं

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया से वार्ता करते हुए उपरोक्त सभी बातों को साझा किया और मीडिया को भी आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में सक्रिय सहयोग करने की बात कही। उन्होंने मीडिया से प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक माध्यम के साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक, भड़काऊ, सत्यता से परे, किसी की मानहानि, किसी धर्म, भाषा, सम्प्रदाय विशेष को आहत करने वाली और किसी एक राजनैतिक दलों और व्यक्ति विशेष के पक्ष वाली पेड न्यूज जारी ना करने का आग्रह भी किया।

उन्होंने कहा कि जनपद और राज्य स्तर पर एमसीएमसी प्रकोष्ठ और समिति उक्त सभी माध्यमों पर नजरें रखे हुए है और उल्लंघन करने वाली न्यूज संज्ञान में आने पर उचित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी बीर सिंह रावत, रामजीशरण शर्मा, मुख्य कोषाधिकारी अभिषेक रूहेला सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि और निर्वाचन में लगे सम्बन्धित अधिकारी और कार्मिक उपस्थित थे।

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