Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों ने भालू को क्रूरता के साथ मार डाला, नाराज हाई कोर्ट ने अफसरों से पूछा, ये कैसी सुरक्षा…

Bilaspur High Court: बिलासपुर। सुकमा जिले के एक गांव के ग्रामीणों ने भालू की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी है। जनहित याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच में हुई। सुकमा जिले की इस घटना से सभी को उद्वेलित कर दिया है। पीआईएल की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की नाराजगी भी सामने आई। नाराज सीजे ने वन विभाग के अफसरों से कहा कि वन और वन्य प्राणियों की कैसी सुरक्षा हो रही है और आप लोग कैसे कर रहे हैं, इस घटना ने साफ दिखा दिया है। वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। कैसा सिस्टम है, जिसमें वाइल्ड लाइफ के साथ इस तरह क्रूरता की जा रही है। नाराज कोर्ट ने PCCF को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका की अगली सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच ने 29 अप्रैल की तिथि तय कर दी है।
राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने डिवीजन बेंच को बताया कि राज्य शासन ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। दो ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर खोजबीन की जा रही है। जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन महाधिवक्ता ने डिवीजन बेंच को दिया है। महाधिवक्ता के जवाब के बाद भी डिवीजन बेंच की नाराजगी कम नहीं हुई। नाराज कोर्ट ने कहा कि भारी भरकम अमला होने के बाद भी वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसे क्या कहा जाएगा। यह किसका फैल्युअर है।
0 ग्रामीणों ने भालू को बांधकर पहले नाखून उखाड़े फिर मुंह तोड़ दिया
भालू के साथ ग्रामीणों की क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीड़ियो में भालू का सामने का दोनों पैर एक भारी भरकम लकड़ी के तख्ते के साथ स्टील के मजबूत तार से बंधा हुआ है। भालू के पास खड़ा एक ग्रामीण उसके कान को पूरी ताकत और बेरहमी के साथ खींच रहा है। ग्रामीण की इस क्रूरता से भालू दर्द से तड़पता दिख रहा है। पास में खड़ा एक और ग्रामीण हाथ में डंडा लिया हुआ है और पूरी ताकत से भालू के सिर पर वार कर रहा है। सिर पर डंडा मारने वाला ग्रामीण डंडा रखकर भालू के नाखून को उखाड़ता दिखता है। इस घटना से भालू की दर्द से चीखें तेज हो जाती है। वीडियो में भालू के मुंह से खून बहता हुआ देखा जा सकता है।
0 वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने दिखाई सक्रियता
सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग के अफसरों ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपियों की सूचना देने या पकड़वाने वालों को 10 हजार रुपये इनाम घोषित किया था। वन विभाग ने भालू के साथ क्रूरता करने वाले ग्रामीणों की फोटो भी जारी कर है।
0 आजीवन कारावास की सजा का है प्रावधान
वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास का प्रावधान है। सुकमा जिले में जिस तरह भालू की ग्रामीणों की हत्या की है वह अपने आप में विभत्स है। पशु क्रूरता की परेशान करने वाली घटना सामने आई है।