CG Property Tax: प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की तिथि बढ़ी, अब इस दिन तक भर सकेंगे टैक्स, नहीं लगेगा कोई सरचार्ज

CG Property Tax: प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की तिथि बढ़ी, अब इस दिन तक भर सकेंगे टैक्स, नहीं लगेगा कोई सरचार्ज

CG Property Tax: ऐसे लोग जो अभी तक अपने घर का या प्रॉपर्टी का टैक्स जमा नहीं कर पाएं हैं उनके लिए अच्छी खबर है. छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति कर (Property Tax) जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब 30 अप्रैल 2025 तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकेंगे. 

30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे टैक्स 

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (Urban Administration and Development Department) ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. संपत्ति कर जमा करने की तिथि बढ़ाने को लेकर जानकारी दी है. आदेश के अनुसार, अब नागरिक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क (Surcharge) या जुर्माने (Penalty) के 30 अप्रैल 2025 तक संपत्ति टैक्स जमा कर सकते हैं. उन्हें किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा. 

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव आनंद कुमार पटेल ने सभी कलेक्टर, आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जारी किया है. साथ ही निकाय के सभी कर्मचारी को  घर-घर जाकर टैक्स लेने और ऑनलाइन भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं. ताकि उन्हें कार्यालय जाने की जरूरत न पड़े. 

चुनाव के कारण बढ़ी तिथि

बता दें, इस साल निगम चुनाव के दौरान अधिकारियों की ड्यूटी चुनावी कार्यों में लगा दी गई थी जिस वजह से टैक्स कार्य प्रभावित हुआ था. कई लोग टैक्स नही दे पाए हैं. नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार रायपुर में कुल 2,71,690 प्रॉपर्टी टैक्स दाता हैं जिनमें से अब तक केवल 1,98,184 ने टैक्स दिया है, जबकि 73,506 लोग अब भी बचे है. इसी वजह से सरकार ने 30 दिनों की विशेष छूट देने का फैसला लिया है. 

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