CG Suspend News: प्रधान पाठक व सहायक शिक्षक पर गिरी निलंबन की गाज, जानिए किस लिए हुई कार्रवाई…

CG Suspend News: प्रधान पाठक व सहायक शिक्षक पर गिरी निलंबन की गाज, जानिए किस लिए हुई कार्रवाई…

CG Suspend News: बालोद। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में शासकीय प्राथमिक शाला गुण्डरदेही की प्रधानपाठक सविता यादव और सहायक शिक्षक कु. नेहा गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है।

गौरतलब है कि 7 फरवरी को चुनावी सभा में शाला के बच्चों की उपस्थिति को न्यूज पोर्टल पर प्रसारित किया गया था, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ।

इस पर रिटर्निंग ऑफिसर नगर पंचायत गुण्डरदेही द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव दिया गया, जिसके बाद उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक ने दोनों शिक्षकों को छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया।

इधर, बिलासपुर में भी बड़ी कार्रवाई की गई। निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर दो शासकीय कर्मचारियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। इनमें जलसंसाधन विभाग के सहायक अभियंता पौलुस बड़ा एवं सहायक शिक्षक विजय कुमार केने शामिल हैं। दोनों निर्वाचन कार्य के दौरान नशे की हालत में पाए गए।

जारी आदेश के अनुसार, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत प्रथम चरण में जनपद पंचायत मस्तूरी में 17 फरवरी को मतदान दिवस में पौलुस बड़ा सहायक अभियंता (सेक्टर अधिकारी) द्वारा शराब का सेवन कर सेक्टर अधिकारी के कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरती गई, जिससे मतदान का कार्य प्रभावित हुआ। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 23 के प्रतिकूल होने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में पौलुस बड़ा का मुख्यालय मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन विभाग बिलासपुर नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

नगर पालिका आम निर्वाचन के तहत नगर पालिक निगम बिलासपुर में मतदान कराने शासकीय प्राथमिक शाला कड़ार के सहायक शिक्षक विजय कुमार केने को मतदान अधिकारी 2 नियुक्त किया गया था। 10 फरवरी को मतदान सामग्री वितरण के दौरान विजय कुमार केने मदिरा पार कर नशे की हालत में पाए गए। लोक सेवक के रूप में विजय कुमार केने का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 23 के प्रतिकूल होने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री केने का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिल्हा नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

 

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