New Income Tax Bill 2026: नए टैक्स बिल में बड़े बदलाव! 2026 से आपकी बचत पर क्या पड़ेगा असर? सेक्शन 80C अब होगा सेक्शन 123

New Income Tax Bill 2026: नए टैक्स बिल में बड़े बदलाव! 2026 से आपकी बचत पर क्या पड़ेगा असर? सेक्शन 80C अब होगा सेक्शन 123

New Income Tax Bill 2026: सरकार ने इनकम टैक्स के नियमों को आसान बनाने के लिए नया बिल पेश किया है। इसमें टैक्स रेट्स या स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन सेक्शन 80C अब सेक्शन 123 कहलाएगा। इसके तहत PPF, ELSS, लाइफ इंश्योरेंस, NPS जैसे निवेशों पर 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता रहेगा। नए बिल में कुल 536 सेक्शंस होंगे, जो पुराने एक्ट (298 सेक्शंस) से ज्यादा हैं।

क्या पुरानी और नई टैक्स रीजीम जारी रहेगी?

हां! नया बिल लागू होने के बाद भी आप पुरानी या नई टैक्स रीजीम में से किसी एक को चुन सकते हैं।

  • पुरानी रीजीम: सेक्शन 80C, 80D जैसे डिडक्शन के साथ।
  • नई रीजीम: कम टैक्स रेट्स, लेकिन डिडक्शन नहीं।

नए बिल के मुख्य बिंदु:

  • सेक्शन 80C का नाम बदलकर सेक्शन 123 कर दिया गया है।
  • कैपिटल गेन्स टैक्स (शॉर्ट/लॉन्ग टर्म) में कोई बदलाव नहीं।
  • 1 अप्रैल 2026 से नया एक्ट लागू होने की उम्मीद।
  • दोनों टैक्स रीजीम (पुरानी और नई) चलती रहेंगी।

क्यों बनाया गया नया बिल?

इसका मकसद इनकम टैक्स के नियमों को सरल भाषा में लिखना और कंप्लायंस आसान बनाना है। पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना था, जिसमें 62 सालों में 100+ बदलाव हो चुके हैं। नए बिल में सब कुछ व्यवस्थित तरीके से समझाया गया है।

टैक्सपेयर्स के लिए क्या मायने हैं?

निवेश पर असर नहीं: PPF, ELSS, इंश्योरेंस जैसे ऑप्शन्स पर 1.5 लाख रुपये तक डिडक्शन मिलता रहेगा।

  • भाषा सरल: नियमों को समझना आसान होगा।
  • कन्फ्यूजन खत्म: पुरानी और नई रीजीम का विकल्प बरकरार।

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