CG Teacher News: शिक्षक बर्खास्त, NPG खबर का असर, स्कूल शिक्षा सचिव की फटकार के बाद दुराचारी शिक्षक बर्खास्त

CG Teacher News: बिलासपुर। स्कूली छात्राओं से अनैतिक कृत्य करने वाले दुराचारी शिक्षक एलबी कमलेश साहू को राज्य शासन ने एक आदेश जारी कर बर्खास्त कर दिया है। स्कूली छात्राओं के गलत हरकत और बेड टच के मामले में वह जेल की सजा भी काट चुका है। जेल से बाहर आने के बाद वह इसी तरह का हरकत फिर करने लगा था।
बिल्हा ब्लाक के प्राथमिक शाला गोंदइया में शिक्षक एलबी के पद पर कमलेश साहू पदस्थ था। यहां आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को उसके मोबाइल पर आपत्तिजनक मैसेज भेजा था। शिक्षक के इस व्यवहार से छात्रा डर गई थी और पूरी बात अपनी मां को बताई। मां ने मैसेज का स्कीन शाट लेकर बिल्हा बीईओ के साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शिक्षक के खिलाफ शिकायत की थी। इस घटना की जानकारी जैसे ही एनपीजी को लगी,एनपीजी ने पीड़िता छात्रा की मां से संपर्क किया। मां ने मोबाइल पर भेजे मैसेज दिखाने के साथ ही बिल्हा बीईओ को की गई कार्रवाई के बारे में बताया। बिल्हा बीईओ ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की।
0 एनपीजी ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित की थी खबर
पीड़िता के भविष्य की चिंता और मां की परेशानी को देखते हुए एनपीजी ने दुराचारी शिक्षक के इस हरकत को और बिल्हा बीईओ द्वारा दुराचारी शिक्षक को दिए जा रहे संरक्षण को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित की थी। एनपीजी की खबर को संज्ञान में लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने प्रभारी बीईओ को मामले की जांच करने और दुराचारी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया था। शुक्रवार को एक आदेश जारी कर शिक्षक कमलेश साहू को बर्खास्त कर दिया है।
0 2010 में की थी गंदी हरकत,जेल की सजा भी काटी
कमलेश कुमार साहू शिक्षक की प्रथम नियुक्ति शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के पद पर शास.पू. मा.शाला जरौधा वि.सं. तखतपुर में हुई थी। शात.पू.मा. शाला जरौधा में पदस्थापना के दौरान वर्ष 2010 में शाला में अध्ययनरत छात्राओं से अश्लील हरकत किया था। जिसका विरोध शाला के प्रधान पाठक दीनबंधु सिंगरौल द्वारा किया गया। सिंगरौल द्वारा इसकी लिखित शिकायत तत्कालीन विकास खंड शिक्षा अधिकारी तखतपुर को की गई जिसके आधार पर कमलेश कुमार साहू को शास.पू.मा.शाला जरौधा से शास.पू.मा.शाला कुंआ में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया।
0 जांच में मिला था दोषी
कमलेश कुमार साहू शिक्षक एल.बी. शास.पू.मा.शाला मंगला (पा) के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच चार महिला अधिकारियों के दल द्वारा किया गया। जांच के बाद 07.03.2024 को रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर को सौंपा गया। रिपोर्ट में कमलेश कुमार साहू द्वारा कक्षा 6वीं व 8वीं की 06 छात्राओं के साथ बेडटच करते हुय अमर्यादित व्यवहार किया जाना पाया गया। डीईओ के पत्र के आधार पर 09.03.2024 को कमलेश कुमार साहू को निलंबित किया गया। निलंबन पश्चात 22.03.2024 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। इसी दौरान कमलेश कुमार साहू के विरूद्ध उपरोक्त 06 में से एक पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआ कर जेल भेज दिया था। 10.03.2024 से 30.04.2024 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट बिलासपुर ने कमलेश कुमार साहू के विरूद्ध पाक्सो एक्ट कमांक 54/2024 में पारित आदेश दि. 19.09.2024 द्वारा आरोप सिद्ध न होने के कारण दोषमुक्त कर दिया। दोषमुक्त होने के पश्चात 14.11.2024 को एक आदेश जारी कर शास.पू.मा.शाला गोदाईया विखं बिल्हा में पदस्थ किया गया।