CBSE Board Exam: सीबीएसई बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइंस, पकड़े गए तो 2 साल तक बैन…

CBSE Board Exam: सीबीएसई बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइंस, पकड़े गए तो 2 साल तक बैन…

CBSE Board Exam: सेंट्रल बोर्ड का सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। टाइम टेबल जारी होने के साथ ही परीक्षा निर्देशिका भी सीबीएसई ने जारी की है। जिसके तहत परीक्षा केंद्रों में प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची के अलावा क्या-क्या ले जाया जा सकता है, इसकी भी सूची जारी की है। इसके अलावा विद्यार्थियों को अपने स्कूल यूनिफॉर्म में ही बोर्ड परीक्षा दिलाने जाना होगा।

सीबीएसई ने परीक्षा केंद्रों में प्रतिबंधित और अनुमत वस्तुओं की सूची जारी की है। इस बार गाइडलाइन में सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र और उनके अभिभावकों को स्पष्ट किया है कि परीक्षा 2025 के दौरान अगर कोई छात्र मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के साथ पकड़ा जाता है तो उसे 2 साल के लिए परीक्षा में बैठने से निलंबित कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, जो छात्र परीक्षा के सुचारु संचालन को प्रभावित करने वाली अफवाहें फैलाने में लिप्त पाए जाएंगे, उन्हें वर्तमान और अगले वर्ष की परीक्षाओं से भी निलंबित कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले छात्रों की गहन और अनिवार्य शारीरिक तलाशी ली जाएगी। 2025 में कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सीबीएसई की डेटशीट आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से शुरू होंगी, कक्षा 10 की परीक्षाए 18 मार्च 2025 को समाप्त होंगी और कक्षा 12 की परीक्षाए 4 अप्रैल 2025 तक चलेंगी।

एग्जाम सेंटर पर ये ले जा सकते हैं

एडमिट कार्ड व स्कूल पहचान पत्र

एडमिट कार्ड और कोई भी सरकारी जारी फोटो पहचान प्रमाण

स्टेशनरी में ज्यामिति/पेंसिल बॉक्स, नीला/रॉयल ब्लू इंक/बॉल पॉइंट/जेल पेन, स्केल, राइटिंग पैड, इरेज़र

एनालॉग घड़ी, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल

मेट्रो कार्ड, बस पास, पैसा

यह सभी वस्तुएं रहेंगी प्रतिबंधित

पाठ्य सामग्री (प्रिंटेड या लिखित), कागज के टुकड़े।

कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन/स्कैनर, आदि।

मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, इयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, स्मार्ट वॉच, कैमरा, आदि।

अन्य सामान जैसे वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, पाउच, आदि।

मधुमेह रोगियों को छोड़कर, कोई भी खुली या पैक की गई खाद्य सामग्री।

कोई भी अन्य वस्तु जिसका अनुचित साधनों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

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