Employee News: बजट से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इस दिन से लागू होगा UPS…

Employee News: बजट से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इस दिन से लागू होगा UPS…

Employee News: नईदिल्ली. केंद्र सरकार 1 अप्रेल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS लागू करने जा रही है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को सदन में आम बजट पेश करेंगीं. इससे पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का निर्णय लिया है. सरकार ने 25 जनवरी को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके साथ ही UPS कब से लागू होगा इसकी भी तारीख सामने आ गई है. सरकार 1 अप्रेल 2025 को इसे लागू करने जा रही है.

24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यूपीएस की घोषणा करते हुए इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा किया था. NPS में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी अंशदान करना होता है और इसमें सरकारी अंशदान 14 फीसदी होता है. 1 अप्रैल 2025 से UPS लागू होने के बाद सरकार का अंशदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 फीसदी होगा. इस हिसाब से सरकारी खजाने पर बढ़ने वाला अतिरिक्त बोझ पहले साल 6250 करोड़ रुपये होगा.

केंद्र के 23 लाख कर्मचारियों को UPSका लाभ मिलेगा, कर्मचारी के 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसदी हिस्‍सा रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा. इसके लिए कर्मचारियों की कम से कम 25 साल की नौकरी जरूरी है. समय-समय पर निर्धारित पेंशन में महंगाई राहत का लाभ भी जोड़ा जाएगा.

कर्मचारी की मौत के बाद परिवार में से किसी एक योग्‍य सदस्‍य को पेंशन का 60 फीसदी हिस्‍सा दिया जाएगा, अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल या उससे अधिक तक नौकरी की है तो उसे कम से कम पेंशन 10 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है.

0 विकल्प का अधिकार

अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारी या तोNPS के तहत UPS विकल्प चुन सकते हैं याUPS विकल्प के बिना NPS जारी रख सकते हैं. नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि UPS चुनने वाले लोग किसी अन्य पॉलिसी रियायत, पॉलिसी चेंज, फाइनेंशियल बेनिफिट के हकदार नहीं होंगे.

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