Chhattisgarh News: इस जिले के डीईओ की गलती का खामियाजा भुगतेंगे सिकरेट्री स्कूल एजुकेशन

Chhattisgarh News: इस जिले के डीईओ की गलती का खामियाजा भुगतेंगे सिकरेट्री स्कूल एजुकेशन

Chhattisgarh News: बिलासपुर। सीनियर के रहते जूनियर को इंचार्ज प्रिंसिपल बनाए जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी के इस विवादित आदेश पर रोक लगा दी है।

जिला शिक्षा अधिकारी के विवादित आदेश को चुनौती देते हुए पीतांबर पटेल ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी व अपूर्वा पांडेय के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया है कि वह वर्ष 2021 से प्रभारी प्राचार्य के पद में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जटगा में कर्तव्यों का निर्वहन करते आ रहे थे। कलेक्टर कोरबा की विभागीय समीक्षा बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार हायर सेकेंडरी स्कूल में वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं का रिजल्ट औसत परीक्षा परिणाम से कम होने के कारण, प्राचार्य शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जटगा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिनों के भीतर जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। 29 नवंबर 2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा ने आदेश जारी कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जटगा का प्रभारी प्राचार्य का दायित्व लेक्चरर तारा सिंह को सौंप दिया।

0 याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता ने कहा, नियमों व प्रावधान का डीईओ ने किया है उल्लंघन

मामले की सुनवाई जस्टिस एके प्रसाद के सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता सिद्धीकी ने कहा कि डीईओ ने नियमों के साथ ही तय प्रावधानों का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ता को कारण बताओ वाट्सएप के जरिए भेजी गई थी। याचिकाकर्ता को नोटिस देने के बाद जवाब का इंतजार किए बगैर ही डीईओ विवादित आदेश पारित कर दिया है।

0 वर्ष 2012 से 14 के बीच राज्य सरकार ने तीन बार जारी किया सर्कुलर

याचिकाकर्ता वर्ष 2009 से लेक्चरर के पद पर पदस्थ है, तथा तारा सिंह वर्ष 2018 में संविलियन होकर लेक्चरर बनी है। जूनियर को प्रभारी प्राचार्य का दायित्व देना छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सर्कुलर 16 मई 2012, 7 फरवरी 2013 तथा 14 जुलाई 2014 का उलंघन है।

0 प्रशासनिक विभाग में वरिष्ठ पद पर चालू प्रभार सौंपने हेतु वरिष्ठता सह योग्यता के मापदंड को अपनाने तथा वरिष्ठता क्रम में ऊपर के अधिकारियों को प्रभार दिए जाने के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी गई है।

0 सिरकेट्री स्कूल एजुकेशन को नोटिस

मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस एके प्रसाद के सिंगल बेंच ने सिकरेट्री स्कूल एजुकशन के अलावा डीईओ को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

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