Bilaspur High Court: CG पंचायत और निकाय में आरक्षण चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज…

Bilaspur High Court: रायपुर। प्रदेश में नगरीय निकायों और पंचायतों में हुए जातिगत आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में बेमेतरा की नीलू कोठारी और मुंगेली के संदीप तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले की आज जस्टिस बीडी गुरु की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण को चुनौती देने का आधार ही सही नहीं है।
बता दें कि राज्य में हाल ही में ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम तक के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई है। इसमें ओबीसी को आरक्षण कम मिलने से विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस इस मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। सबसे ज्यादा विरोध जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण को लेकर हो रहा है। राज्य में 33 जिला पंचायत अध्यक्ष के पद है। इसमें से एक भी पद ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं हुआ है।






